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Mau News: न मिला हो एसआईआर फॉर्म ... तो बीएलओ से मांगें, केवल जानकारी भरें, दस्तावेज जरूरी नहीं

Mon, 24 Nov 2025 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 01:16 AM IST
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आजमगढ़। बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वह हर मतदाता का एसआईआर फॉर्म भरवाकर उसे चार दिसंबर तक जमा कर दे। किसी मतदाता को अब तक प्रपत्र नहीं मिला है वो संबंधित बीएलओ से तुरंत संपर्क करें।
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हर मतदाता को एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी है। इसके लिए फॉर्म भरते समय सिर्फ जानकारी देनी है, किसी दस्तावेज को जमा नहीं करना है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यदि आपके घर बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, तो निर्वाचन आयोग ने आपको एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा भी दे रहा है। एसआईआर अभियान के तहत मतदाताओं को केवल फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और वोटर आईडी संबंधी जानकारी भरनी है, किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। बीएलओ घर-घर फॉर्म वितरित कर उन्हें एकत्र करेंगे। फॉर्म की एक कॉपी मतदाता के पास व हस्ताक्षरित रहेगी।
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विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एसआईआर फॉर्म भरना होगा। जिसमें व्यक्तिगत व वोटर आईडी कार्ड संबंधी जानकारी मांगी है। कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी है और न ही कोई दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करना है। फॉर्म जमा करते समय ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें। चार नवंबर से बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको एकत्र भी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया चार दिसंबर तक पूरी करनी है। इसमें प्रत्येक मतदाता को एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है।
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मतदाताओं को किसी भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। किसी भी योग्य व्यक्ति का वोट नहीं कटेगा। अभियान का मकसद हर एक मतदाता का नाम सूची से जोड़ना है। फॉर्म के साथ कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं जमा करना है।
यह जानकारियां मांगी गई हैं :
फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का एपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो), पति या पत्नी का नाम (यदि लागू हो), पति या पत्नी का एपिक नंबर (यदि लागू हो)। फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो भी चस्पा करनी होगी। बीएलओ की जिम्मेदारी :हर बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदाओं के घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म के दो प्रपत्र देने होंगे। दोनों मतदाता भरेगा।

जिसमें एक कॉपी बीएलओ अपने पास जमा कर लेंगे जबकि दूसरी कॉपी मतदाता के पास रहेगी। फॉर्म की जो कॉपी मतदाता के पास रहेगी उसमें बीएलओ के हस्ताक्षर भी होंगे। जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि मतदाता ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है। फोटो भी दोनों फॉर्म पर लगेगी।
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