फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Hunter on crime in Mau House worth Rs. 1.5 crore built from illegally earned money of Mukhtar's close aide

मऊ में अपराध पर हंटर : मुख्तार के करीबी का अवैध रूप से अर्जित धन से बना डेढ़ करोड़ का मकान कुर्क

Tue, 07 Jan 2025 07:21 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Tue, 07 Jan 2025 07:21 PM IST
सार

जिलाधिकारी के निर्देश पर गाजीपुर के नेवादा में मुख्तार के करीबी की संपत्ति को कुर्क किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करके डेढ़ करोड़ का मकान बनवाया था। दो थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अपराध पर चोट करने का काम किया।

विज्ञापन
Hunter on crime in Mau House worth Rs. 1.5 crore built from illegally earned money of Mukhtar's close aide
कुर्की की कार्रवाई करती पुलिस टीम - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी अफजल द्वारा मुख्तार गिरोह के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित धन से करीब डेढ करोड रुपए की लागत से बनाए गए मकान को मंगलवार को पुलिस ने कुर्क कर दिया। नगर क्षेत्राधिकार अंजनी कुमार पांडेय, कोतवाल प्रभारी अनिल कुमार सिंह और दक्षिण टोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के साथ गाजीपुर जनपद के मरदह थाने की पुलिस की मौजूदगी में मुनादी किया गया। घर के गेट के बाहर पुलिस ने एक बोर्ड पर जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र के निर्देश को पढ़ कर सुनाया। नगर क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व सदर विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह (आईएस 191) से जुड़कर गाजीपुर जनपद के नवादा निवासी अफजल और इसके भाई अमजद ने करोड़ों का मकान बनवाया था।

विज्ञापन


इस मामले को लेकर शहर कोतवाली में गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले की विवेचना दक्षिण टोला थाने की पुलिस कर रही थी। जांच के दौरान अफजल के खिलाफ गैंगस्टर सहित तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पिता इरफान पुत्र स्व. जकी खान के नाम से मौजा नेवादा पठानपुरा तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में जमीन अराजी नं0 1646 रकबा 0.1260 हे0 के पूर्ण रकबे पर, अराजी नं0 1645 रकबा 0.0410 हे0 के आंशिक भाग पर एवं अराजी नं0 1653 रकबा 0.0760 हे0 के आंशिक भाग पर आलीशान बनाया था, जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 51 लाख 05 हजार 702 रुपये है।
विज्ञापन


अभियुक्त अफजल अहमद एवं उसके भाई अमजद तथा उसके पिता के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं पाया गया, जिससे भवन बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने 19 दिसंबर को उक्त मकान को कुर्क करने की संस्तुति दिया था। डीएम ने बीते 30 जनवरी को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने गाजीपुर के नवादा में बने करीब एक करोड़ 51 लाख 05 हजार 702 रुपए की लागत से बने मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद की दो थाना और गाज़ीपुर जनपद की एक थाने की संयुक्त पुलिस ने मकान को कुर्क कर दिया। बताया कि उक्त मकान ना तो बचा जा सकेगा और न ही इसे कोई खरीदेगा। संपत्ति पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed