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Mau News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल निगरानी की सुनवाई 17 मई को

Wed, 07 May 2025 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 12:03 AM IST
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Hearing on surveillance filed against Union Home Minister Amit Shah on May 17
मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल परिवाद की सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकार से बाहर होने का हवाला देते हुए खारिज करने के विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए के 18 फरवरी 2022 के आदेश के विरूद्ध दाखिल फौजदारी निगरानी में सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि नियत की है।
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मामले के अनुसार, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के भगवानपुरा मुहल्ला निवासी नवल किशोर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आरोपी बनाया था। उल्लेख किया था कि अमित शाह ने दो फरवरी 2022 को बदायूं के सहसवान के कस्बा इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि सपा अध्यक्ष के साथ आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया बाहुबली दिखते थे।
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जबसे प्रदेश में योगी सरकार आई तो बाहुबली नहीं बजरंगबली दिखते हैं। आरोप है कि उनके इस भाषण से धार्मिक भावनाओं को ठेस एवं आघात पहुंचा है। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र को 18 फरवरी 22 को सुनवाई के बाद मामला क्षेत्राधिकार से बाहर होने के चलते खारिज कर दिया था। इस पर वादी की ओर से जिला जज की कोर्ट में फौजदारी निगरानी दाखिल की गई। जिसे सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। जहां मंगलवार को सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि नियत किया।
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