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Mau News: सिपाही सतीश और राम सिंह माैर्य हत्या मामलें की सुनवाई 28 को
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मऊ। रामसिंह माैर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। हत्या के मामले में वादी मुकदमा अशोक सिंह की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। एडीजे ने मामले में 28 नवंबर की तिथि नियत किया। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
पहले मामले में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगा सिपाही सतीश की तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली मे बहस होना है। मामले में वादी मुकदमा की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। मामले में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 28 नवंबर की तिथि नियत किया।
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पहले मामले में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगा सिपाही सतीश की तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली मे बहस होना है। मामले में वादी मुकदमा की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। मामले में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 28 नवंबर की तिथि नियत किया।
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