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Mau News: गैंगस्टर एक्ट में आरोपियों के बयान के लिए सुनवाई 20 नवंबर को

Thu, 07 Nov 2024 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 12:13 AM IST
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Hearing for the statement of the accused in Gangster Act on November 20
मऊ। गैंगस्टर एक्ट के दो मामलो में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव वत्स ने मामले में 20 नवंबर की तिथि नियत किया। दोनों मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
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पहला मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। मामले में मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 20 नवंबर की तारीख दी।
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दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें मुख्तार अंसारी की थाने से मौत के बाबत आख्या आ जाने के बाद उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों के बयान के लिए 20 नवंबर की तिथि नियत किया।
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