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Mau News: रंगदारी मांगने के मामले में दो अधिवक्ताओं सहित 4 दोषमुक्त

Tue, 18 Mar 2025 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 18 Mar 2025 11:04 PM IST
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Four people including two advocates acquitted in extortion case
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड और निर्माण खंड के टेंडरों को मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य द्वारा ठेकेदारों को डरा धमका कर टेंडर डालने से रोकने और रंगदारी मांगने व धमकी देने के मामले में नामजद दो अधिवक्ताओं सहित चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी मुहल्ला निवासी जयप्रकाश सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बहरीपुर गांव निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह, कटरा बढुआ गोदाम निवासी राजीव कुमार सिंह और शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मुहल्ला निवासी अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह और निजामुद्दीनपुरा मुहल्ला निवासी अशोक राय को नामजद किया गया।
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पीड़ित के अनुसार ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त बहरीपुर गांव निवासी संतोष कुमार सिंह ने ठेकेदारों को डरा धमका कर टेंडर डालने से रोका।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट में प्रेषित किया। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण संतोष कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह, अशोक राय और राजीव सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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