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Mau News: हत्या के मामले में तीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Wed, 23 Sep 2026 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:53 PM IST
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FIR registered against three in murder case.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासेहा वसीम के आदेश पर कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना में सत्येंद्र कुमार की पिटाई कर नदी में फेंकने के मामले में तीन लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत वर्मा को सौंप गई है। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के मीरपुर रहीमाबाद का है।
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सीजेएम न्यायालय में रानीपुर थाना क्षेत्र के बड़ार गांव निवासी बरखू हरिजन ने प्रार्थना पत्र दिया। इसमें खुरहट निवासी रितिक वर्मा पुत्र मनोज उर्फ बबलू, बड़ार निवासी राजन चौहान पुत्र रामविलास चौहान और सिंहासन पुत्र रामानंद को नामजद किया। वादी के अनुसार, उसका पुत्र सत्येंद्र कुमार, राजन चौहान और सिंहासन कबाड़ लादने के लिए 18 जून 2026 को रितिक वर्मा के यहां गए थे। रितिक के यहां मजदूरी का पैसा बकाया था। आरोप है कि रितिक सभी को खिलाने-पिलाने का लालच देकर मीरपुर शराब भट्ठी पर ले गया। उसके बाद सत्येंद्र के सीने, मुंह और नाक मारा। इसके बाद पानी में डूबो कर चले गए। सत्येंद्र का शव नदी में मिला। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
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नशीला पदार्थ खिलाकर जेवरात चोरी करने का आरोप
शादी समारोह में महिला और उसकी रिश्तेदार को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवरात चोरी करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोपागंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता सीमा देवी पत्नी सुरेश राजभर निवासी रतनपुरा, थाना हलधरपुर ने दो लोगों पर आरोप लगाया है। सीमा देवी के अनुसार पांच मई 2026 को वह कोपागंज थाना क्षेत्र के डडी गांव में अपने रिश्तेदार सुमेर के घर शादी समारोह में गई थी। रात करीब 10 बजे रागिनी पत्नी राकेश राजभर निवासी खुरहट, थाना रानीपुर और सूरज कुमार निवासी देवदिया, थाना नगरा, बलिया ने उसे और उसकी रिश्तेदार गीता देवी को खाने में नशीला पदार्थ दे दिया।
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अर्धबेहोशी की हालत में आरोपियों ने सीमा का सोने का मंगलसूत्र, लॉकेट, झुमका और अन्य जेवर तथा गीता देवी का सोने का कनफूल और अंगूठी निकाल ली।

पीड़िता ने बताया कि इलाज कराने के बाद आठ मई को थाने में सूचना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 23 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा। वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। इस बाबत थानाध्यक्ष रोहन राकेश ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश पर कोपागंज पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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