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Mau News: चोरी के मामले में लगाया दो हजार का अर्थदंड

Wed, 12 Feb 2025 11:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 11:23 PM IST
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Fine of two thousand rupees imposed in theft case
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. कृष्ण प्रताप सिंह ने सरायलखंसी थाना क्षेत्र के चोरी के मामले में आरोपी गाजीपुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंधक निवासी सुल्तान उर्फ मुलायम उर्फ अंशु पुत्र सुलेमान को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दो हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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