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Mau News: मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नवंबर माह में लगा 18 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड

Sat, 02 Dec 2023 12:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Dec 2023 12:23 AM IST
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Fine of Rs 18 lakh 35 thousand imposed on adulterated food items in the month of November
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अंतर्गत नवंबर माह में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में कुल 29 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान कुल 18,35000 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया।
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अक्टूबर माह में भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वादों का निस्तारण करते हुए अपर जिलाधिकारी द्वारा लगभग 7 लाख रुपए का अर्थदंड लगा था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत वादों का निस्तारण करते हुए मात्र 9 लाख रुपए का अर्थ दंड लगा था। नवंबर माह में निस्तारित वादों में के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे, काजू ,खोवा, गाय एवं भैंस के दूध, सरसों तेल, छेना मिठाई, नमकीन, मुर्गा मांस, पापड़ आदि चीजों के मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ वाद दायर था।
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वादों में के निस्तारण के दौरान यह अर्थ दंड लगाया गया है। जिसमें प्रमोद महतो सहादतपुरा एवं धर्मेंद्र गुप्ता सरवां के खिलाफ दो-दो लाख रुपए, सीमा देवी मधुबन, परवेज अहमद मदनपुरा बांस मस्जिद के खिलाफ एक- एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा नवंबर माह में निस्तारित कुल 29 वादों में 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक के अर्थ दंड अन्य संबंधित लोगों पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा लगाया गया।
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