फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   family law information

पारिवारिक कानून की दी गई जानकारी

Tue, 17 May 2022 09:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 09:42 PM IST
विज्ञापन
family law information
दीवानी कचहरी में प्रशिक्षण के दूसरे दिन पीएलवी को विधिक जानकारी देते अपर प्रधान न्यायाधीश आनंद ? - फोटो : MAU
मऊ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पराविधिक स्वयं सेवकों को न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारीगण ने पारिवारिक कानून के बारे में जानकारी दी। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आनंद प्रकाश सिंह ने पारिवारिक कानून, वैवाहिक कानून तथा तलाक के अंतर के सम्बंध में जानकारी दी। प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने आपराधिक कानून, गिरफ्तारी तथा रिमाण्ड के बारे में जानकारी दी। प्रधान मजिस्ट्रेट जेजे बोर्ड प्रीति भूषण ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध छोटे मामलों में नहीं केवल गंभीर मामलों में ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा चाइल्ड हेल्प लाइन के सम्बंध में जानकारी दी। जेलर नागेश सिंह ने बताया कि आधुनिक समय में जेलों का उद्देश्य अपराधी को सिर्फ जेल में बंद रखना हीं नहीं है, उन्हें सुधार कर समाज में पुन:स्थापित करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed