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Mau News: बिना अनुमति के जिले से बाहर नहीं जाएंगे निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी
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निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी डीएम के बिना अनुमति से जिले के बाहर नहीं जा सकेंगे। इसकी जानकारी जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने दी।
बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
इसमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में नोटिस के वितरण, सुनवाई, दावे, आपत्तियों प्राप्त किये जाने और निस्तारण आदि की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में निर्वाचन कार्यक्रम की तैयारियों के दृष्टिगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण करना है।
इसको देखते हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी इस अवधि के दौरान बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही इस अवधि के दौरान अवकाश के दिनों भी यह कार्य को करेंगे करेंगे।
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यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को अपरिहार्य स्थितियों में मुख्यालय से बाहर जाना हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे।
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बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
इसमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में नोटिस के वितरण, सुनवाई, दावे, आपत्तियों प्राप्त किये जाने और निस्तारण आदि की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में निर्वाचन कार्यक्रम की तैयारियों के दृष्टिगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण करना है।
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इसको देखते हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी इस अवधि के दौरान बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही इस अवधि के दौरान अवकाश के दिनों भी यह कार्य को करेंगे करेंगे।
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यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को अपरिहार्य स्थितियों में मुख्यालय से बाहर जाना हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे।