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बंगाली डाक्टर की हत्या में आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 01 Mar 2019 12:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 12:10 AM IST
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बंगाली डाक्टर की हत्या में आरोपी की जमानत खारिज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने बंगाली डाक्टर की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मुहम्मदपुर हसनपुर गांव निवासिनी पारुल पत्नी प्रशांत कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके पति प्रशांत कुमार 19 नवंबर 2018 को क्लीनिक में बैठे थे। उसी दौरान शाम को सात बजे आरोपीगण ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया । मामले में आरोपी मुहम्मदपुर हसनपुर गांव निवासी विनोद कुमार यादव पुत्र रामवृक्ष यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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