{"_id":"5c78239abdec22737b7b95db","slug":"41551377306-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बंगाली डाक्टर की हत्या में आरोपी की जमानत खारिज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने बंगाली डाक्टर की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मुहम्मदपुर हसनपुर गांव निवासिनी पारुल पत्नी प्रशांत कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके पति प्रशांत कुमार 19 नवंबर 2018 को क्लीनिक में बैठे थे। उसी दौरान शाम को सात बजे आरोपीगण ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया । मामले में आरोपी मुहम्मदपुर हसनपुर गांव निवासी विनोद कुमार यादव पुत्र रामवृक्ष यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की ब्रेकिंग अपडेट।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।