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दूसरे के नाम से फर्जी खाता खुलवाने में दो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Wed, 15 Aug 2018 02:04 AM IST
Updated Wed, 15 Aug 2018 02:04 AM IST
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दूसरे के नाम से फर्जी खाता खुलवाने में दो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
मऊ । भू स्खलन के दौरान हिमांचल राज्य में परिवार के साथ मरे ठेकेदार राणा प्रताप सिंह के नाम पर हेराफेरी कर खाता खुलवाने वाले और गवाही करने वालें के विरूद्घ न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर विनोद शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया। जेएम ने इलाहाबाद बैंक के सुल्तानीपुर शाखा के प्रबंधक द्वारा दायर किए गए वाद पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया।
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मालाूम हो कि सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी व पेशे से ठेकेदार राणाप्रताप सिंह बीते वर्ष अपने परिवार के साथ घूमने के लिए हिमांचल प्रदेश गए थे। वहां भू स्खलन में पूरे परिवार के साथ उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर 20 सितंबर 2017 को इलहाबाद बैंक की सुल्तानीपुर की शाखा में मेसर्स राणा प्रताप के नाम से खाता खुलवा लिया। जानकारी होने पर इलाहाबाद बैंक शाखा सुल्तानीपुर के शाखा प्रबंधक सरफराज अहमद ने कोर्ट में वाद दायर किया। बताया कि 20 सितंबर 2017 को फर्म मेसर्स राणा प्रताप सिंह ठेकेदार के नाम से विमलेश कुमार सिंह ने बैंक में खाता खुलवाया। जिसका खाता नंबर 5040 9884 143 है। परिचयकर्ता के रूप में सुल्तानीपुर निवासी अनमोल खाद भंडार के प्रोपराइटर ओम प्रकाश गुप्ता ने हस्ताक्षर किया है। वादी का कथन है कि प्रमाण पत्र सत्यापन में पता चला कि राणा प्रताप सिंह ठेकेदार की मृत्यु हो चुकी है। आरोपीगण ठेकेदार का विधिक उत्तराधिकारी बन कर अपने आइडी प्रूफ के समर्थन में फर्जी जीएसटी प्रमाण पत्र संलग्न किया है। वादी ने बताया कि उसने थाना चिरैयाकोट और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को आदेशित किया कि वह उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें ।
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