{"_id":"5b86ddc442c792464d1bbc8f","slug":"111535565252-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सात महीने बाद भी धोखाधड़ी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
सात महीने बाद भी धोखाधड़ी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं
Updated Wed, 29 Aug 2018 11:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फोरलेन के लिए घोसी कोतवाली क्षेत्र के श्री ब्रह्म्बाबा जूनियर हाईस्कूल की ली गई भूमि के एक करोड़ 26 लाख सैंतीस हजार सात सौ बारह रुपयों की हेराफेरी के चार आरोपियों को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम है। केवल मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। सात महीने बाद भी चार आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाने से पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
मामला क्षेत्र के हेमई गांव से सटे वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर स्थित इस विद्यालय की डेढ़ बीघा जमीन फोर लेन में लिए जाने का है। इसका मुआवजा एक करोड़ छब्बीस लाख सैंतीस हजार सात सौ बारह रुपया बनाया गया था। इस लम्बी रकम पर निगाह लगाये आजमगढ़ के बबलू मौर्य ने कारपोरेशन बैंक मऊ में 134301601000469 से बैंक खाता खोला। इसके पहचान कर्ता चंद्रजीत पुत्र सूबेदार रहे। इस खाते से 3 नवंबर 2017 को दस लाख, 6 नवम्बर 2017 को बीस लाख रुपये चेक द्वारा निकाल लिए गए। जबकि 70 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से गणपति ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर किए गए । 8 नवम्बर 2017 को एक लाख रुपये ,12 दिसंबर 2017 को 37 हजार 712रुपये निकाल लिए गए। इस घपले की जानकारी होने पर शाखा प्रबंधक दीपक सुमन और विद्यालय प्रबंधक शिवधनी सिंह ने इस मामले में काफी मशक्कत के बाद 22 फ़रवरी 2018 को बबलू मौर्य, चंद्रजीत, अश्वनी गुप्ता, सच्चितानंद राय, गोरख प्रसाद यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में मुख्य आरोपी बबलू मौर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाने में पुलिस नाकाम है। क्षेत्र के सुरेश यादव, विश्राम यादव ,रामलखन सिंह, राजकिशोर यादव, बद्री यादव, शिवचंद गुप्ता, कवलभान यादव गुंराज यादव ने कहा कि चार आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करके रकम की वसूली नहीं की जाती है तो क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन, अनशन चक्का जाम करने को विवश होंगे। सीओ घोसी अनिल कुमार का कहना है कि यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है।
विज्ञापन
मामला क्षेत्र के हेमई गांव से सटे वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर स्थित इस विद्यालय की डेढ़ बीघा जमीन फोर लेन में लिए जाने का है। इसका मुआवजा एक करोड़ छब्बीस लाख सैंतीस हजार सात सौ बारह रुपया बनाया गया था। इस लम्बी रकम पर निगाह लगाये आजमगढ़ के बबलू मौर्य ने कारपोरेशन बैंक मऊ में 134301601000469 से बैंक खाता खोला। इसके पहचान कर्ता चंद्रजीत पुत्र सूबेदार रहे। इस खाते से 3 नवंबर 2017 को दस लाख, 6 नवम्बर 2017 को बीस लाख रुपये चेक द्वारा निकाल लिए गए। जबकि 70 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से गणपति ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर किए गए । 8 नवम्बर 2017 को एक लाख रुपये ,12 दिसंबर 2017 को 37 हजार 712रुपये निकाल लिए गए। इस घपले की जानकारी होने पर शाखा प्रबंधक दीपक सुमन और विद्यालय प्रबंधक शिवधनी सिंह ने इस मामले में काफी मशक्कत के बाद 22 फ़रवरी 2018 को बबलू मौर्य, चंद्रजीत, अश्वनी गुप्ता, सच्चितानंद राय, गोरख प्रसाद यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में मुख्य आरोपी बबलू मौर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाने में पुलिस नाकाम है। क्षेत्र के सुरेश यादव, विश्राम यादव ,रामलखन सिंह, राजकिशोर यादव, बद्री यादव, शिवचंद गुप्ता, कवलभान यादव गुंराज यादव ने कहा कि चार आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करके रकम की वसूली नहीं की जाती है तो क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन, अनशन चक्का जाम करने को विवश होंगे। सीओ घोसी अनिल कुमार का कहना है कि यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है।
विज्ञापन