फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Court orders FIR against daughter and son-in-law for fraud

Mau News: कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी के आरोप में बेटी-दामाद पर प्राथमिकी

Thu, 02 Apr 2026 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Court orders FIR against daughter and son-in-law for fraud
न्यायालय के आदेश पर सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी एक वृद्ध विधवा महिला ने पुलिस को तहरीर देकर अपने ही दामाद और बेटी तथा तीन अन्य लोगों पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सरवां गांव निवासी सुदामी देवी (75) ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद वह अकेली और असहाय हो गईं। इसी का फायदा उठाकर उनकी बहन के दामाद रमेश कुमार और उनकी पत्नी लालती देवी ने इलाज के बहाने नजदीकी बढ़ाई और उनके जरूरी कागजात अपने कब्जे में ले लिए।
विज्ञापन

आरोप है कि इन लोगों ने गांव के ही विजय बहादुर, उनकी पत्नी सोनमती तथा रमाकांत सिंह के साथ मिलकर साजिश रची और धोखे से 9 सितंबर 2019 को उपनिबंधक कार्यालय, मऊ में उनकी जमीन का बैनामा करा लिया। साथ ही बैनामा करीब 12 लाख रुपये का दर्शाया गया, जबकि पीड़िता को कोई धनराशि नहीं दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

जब उन्हें खतौनी के जरिए इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई और उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बताया कि इस मामले की शिकायत स्थानीय थाना और पुलिस अधीक्षक को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूर होकर उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।
इस बाबत एसओ सरायलखंसी संजय सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed