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Mau News: छेड़छाड़ के मामले में सभासद प्रतिनिधि को तीन वर्ष की सजा, तीस हजार जुर्माना

Thu, 18 Jan 2024 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jan 2024 01:16 AM IST
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Council representative sentenced to three years imprisonment and thirty thousand fine in molestation case
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में नामजद मोहम्मद हमजा को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद से उसे पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता मुकदमा बीए भाग एक की छात्रा थी। स्कूल आते जाते समय आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करता था। आरोप है कि आठ मई 2018 की शाम छह बजे आरोपी वादिनी के किराए के मकान में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट किया। इस दौरान पीड़िता की मां और भाई मौके पर आए तो आरोपी उन्हें धक्का देकर भाग गया, तथा धमकी दिया। वादिनी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कोतवाली घोसी क्षेत्र के करीमुद्दीनपुर मुहल्ला निवासी तथा वार्ड आठ के सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद हमजा पुत्र मोहम्मद ताहिर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल सात गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी मोहम्मद हमजा को घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और मारने पीटने तथा धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी की मां हैं घोसी नगर पंचायत के वार्ड आठ की सभासद है।
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