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Mau News: सरकारी धन गबन में पूर्व प्रधान सहित चार पर केस दर्ज

Thu, 09 May 2024 01:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2024 01:23 AM IST
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Case registered against four including former head for embezzlement of government funds
घोसी। कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर विक्कमपुर गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूर्व ग्राम प्रधान सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला सरकारी धन के दुरुपयोग का है। घोसी कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर विक्कमपुर गांव निवासी मसीउर्रहमान ने ग्रामीणों से चंदा इकट्ठा कर 18 फरवरी 2019 को जर्जर जर्जर नाली को नए सिरे से बनवाया था। जिसका कागजों में फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत की ओर से मरम्मत दिखाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान सबीहा जेहरा पत्नी जमानत ने लाखों रुपये का गबन कर लिया। शिकायत करने पर खंड विकास अधिकारी बड़राव ने 19 अगस्त 2019 को मसीउर्रहमान को 18 हजार रुपये ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भुगतान करने का आदेश जारी किया था। लेकिन ग्राम प्रधान के प्रभाव में आकर ग्राम पंचायत अधिकारी ने भुगतान नहीं किया। खंड विकास अधिकारी को प्रभाव में लेकर सात सितंबर 2019 को तीन दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कराया। जिसके बाद सहायक विकास अधिकारी अखिलेश मल्ल, सहायक विकास अधिकारी एहतेशाम अहमद अंसारी, अवर अभियंता राजेश कुमार को जांच कमेटी का सदस्य नामित किया गया। लेकिन जांच कमेटी द्वारा जांच न करके आज कल करके टाला जाने लगा। सुनवाई नहीं होने पर मसीउर्रहमान ने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद तत्कालीन ग्राम प्रधान सबीहा जेहरा, अवर अभियंता राजेश कुमार, सहायक विकास अधिकारी एहतेशाम अहमद अंसारी और सहायक विकास अधिकारी अखिलेश मल्ल दोषी पाए जाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
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