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सूचना न देने पर बीडीओ रानीपुर पर 25 हजार जुर्माना

Sat, 06 Mar 2021 10:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Mar 2021 10:40 PM IST
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BDO Ranipur fined 25 thousand rupees for not giving information
मऊ। सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी रानीपुर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि वेतन से वसूली न होने की दशा में राजस्व बकाये की तरह से वसूल करने का आदेश दिया है।
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रानीपुर ब्लाक क्षेत्र के कमथरी नूरपुर निवासी शोभनाथ कश्यप ने 30 अगस्त 2017 को सोलर लाइट के क्रय विक्रय से संबंधित छह बिंदुओं पर खंड विकास अधिकारी रानीपुर से सूचना मांगी थी। बीडीओ ने निर्धारित समयावधि में कोई सूचना नहीं दी। मामले की सुनवाई आयोग में 31 अक्तूबर 2019 को हुई। अपीलकर्ता का कहना था कि उसे जो सूचनाएं दी गई हैं उस पर अपनी लिखित आपत्ति 11 जनवरी 2019 को प्रतिवादी के कार्यालय में दर्ज करा दी गई लेकिन संशोधित सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। आयोग ने जन सूचना अधिकारी व खंड विकास अधिकारी रानीपुर को अपीलकर्ता को अपूर्ण व भ्रामक सूचनाएं देने का दोषी मानते हुए उनके ऊपर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आयोग ने जन सूचना अधिकारी को संशोधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 19 फरवरी 2020, चार सितंबर 2020, 10 दिसंबर 2020 को पर्याप्त अवसर दिया। इसके लिए आयोग ने 22 जनवरी 2020, 14 अगस्त 2020 तथा 13 नवंबर 2020 को प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया। इसके बाद भी जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को न तो संशोधित सूचनाएं दी और न ही प्रकरण में बिंदुवार लिखित बयान प्रस्तुत किया। मामले में आयोग ने अपीलकर्ता को अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने का दोषी मानते हुए बीडीओ से 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूल करने का आदेश दिया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी रानीपुर जयेश सिंह ने कहा कि इस मामले की जानकारी उनको नहीं है।
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