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तीन मामलों में तीन की जमानत खारिज

Fri, 22 May 2020 10:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2020 10:27 PM IST
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Bail rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या सहित तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, बलिया के रसडा कोतवाली क्षेत्र के संवरा गांव निवासी विजय शंकर जायसवाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की ज्योति को दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। 20 फरवरी 2019 को ससुरालियों ने उसे मार डाला। आरोपी भीटी निवासी सुजीत कुमार जायसवाल ने जमानत की अर्जी दी थी। दूसरा मामला घोसी का है। अभियोजन के अनुसार, कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के भातकोल निवासी लाल राम गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की प्रियंका गुप्ता को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 15 मार्च 2020 को उसे मार डाला गया। आरोपी कस्बा खास निवासी दीपक गुप्ता ने जमानत की अर्जी दी थी। तीसरा मामला भी घोसी का है। भेलउर चंगेरी गांव निवासी अमिताभ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगण ने उसके भाई मनोज यादव को 17 अप्रैल 2020 को प्रताड़ित किया और मारापीटा। जिससे उसने खुदकुशी कर ली। आरोपी इटौरा चौबेपुर निवासी मुकेश सोनकर ने जमानत की अर्जी दी।
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