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हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

Thu, 08 Jul 2021 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jul 2021 10:33 PM IST
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Bail of two rejected in two cases including murder
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या और नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज की।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बढुआ गोदाम निवासी वादी मुकदमा रामकरन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके भाई ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव 18 दिसंबर को सुलभ शौचालय देखने गए थे, कि उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी जौनपुर जनपद के चंदवक थाना क्षेत्र के बिशुनपुर लेबरूवा गांव निवासी राम सिंह उर्फ आनंद सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की एक महाविद्यालय में पढ़ने के लिए 8 अप्रैल 21 को गई थी। उसी दौरान आरोपी उसे शादी का लालच देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मलिक टोला गांव निवासी अभिमन्यु पुत्र मोहन गोड़ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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