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दहेज हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो की जमानत खारिज

Thu, 30 Sep 2021 10:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 10:36 PM IST
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bail of two rejected in dowry murder and rape case
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने दहेज हत्या और नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्रम्हौली गांव निवासी सत्यजीत की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन को दहेज के लिए आरोपी ने गला दबाकर 9 अप्रैल को मार डाला। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के सेन्दुराईच गांव निवासी वीरेंद्र पुत्र अरविंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है ।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग बहन को आरोपी शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी बड़ार गांव निवासी डब्लू कुमार भारती की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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