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हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत खारिज

Mon, 12 Jul 2021 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Jul 2021 11:09 PM IST
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Bail of two accused named in murder case rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने जमीन के विवाद को लेकर रामानंद यादव की हुई हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार अहमदपुर गांव निवासी रामआशीष यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 4 जून को उसके पिता रामानंद यादव दूध बांटकर वापस घर आ रहे थे ,कि जमीन के विवाद को लेकर उसके गांव के ही आरोपियों ने उनको मारपीट कर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। मामले में आरोपी अहमदपुर असना गांव निवासी वीरेंद्र यादव और रमाकांत यादव पुत्र स्वर्गीय धनपत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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