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गैर इरादतन हत्या सहित तीन मामलों में तीन की जमानत खारिज

Thu, 16 Sep 2021 10:17 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 10:17 PM IST
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Bail of three rejected in three cases including culpable homicide
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने गैर इरादतन हत्या और जालसाजी के तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। बड़ागांव चतरिया निवासी सुनीता देवी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसका लड़का प्रदुम्न चौहान को आरोपियों ने अपने घर बुलाकर लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान प्रदुम्न चौहान की मौत हो गई। मामले में आरोपी बड़ागांव चतरिया निवासी उदयभान चौहान पुत्र सुकुई चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अंबेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर महमूद गांव निवासी दिनेश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके खाते से जालसाजी करके एटीएम के माध्यम से रुपये निकाल लिया गया। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के जोगरी गांव निवासी राजीव यादव पुत्र हंसराज यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। एसआई सरफराज अहमद ने आरोपी को रुपया और एटीएम के साथ पकड़ा। आरोप है कि आरोपी ने जालसाजी करके एटीएम के माध्यम से दूसरों के खाते से पैसा निकाल लिया। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के जोगरी गांव निवासी राजीव यादव पुत्र हंसराज यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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