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हत्या सहित विभिन्न मामलों में छह की जमानत खारिज

Thu, 18 Nov 2021 10:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 10:36 PM IST
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Bail of six rejected in various cases including murder
मऊ। प्रभारी जिला एव सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने हत्या सहित चार मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
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अभियोजन के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के चुम्मानगर गांव निवासी रामसमुझ राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका लड़का पिंटू राजभर की 25 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के कपारगढ़ निवासी लालू यादव पुत्र सूर्यबली यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन का कथन है कि आरोपी ने वादी मुकदमा की बहन के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी मानिकपुर गांव निवासी राघवेद्र चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसटीएफ प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई ।आरोप है कि पुलिस ने छापेमारी कर अवैध असला फैक्ट्री को पकड़ा तथा भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित असलहा बरामद किया। मामले में आरोपी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्यारे पूरा मोहल्ला निवासी शबाना खातून व बिहार प्रांत के मुंगेर जनपद निवासी मोहम्मद रिजाऊल अंसारी , मोहम्मद खालिद अंसारी, और परवेज आलम की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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