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दहेज हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 16 Feb 2021 10:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 10:38 PM IST
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Bail of accused of dowry murder and rape dismissed
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार हलधरपुर थाना क्षेत्र के बिलौझा गांव निवासिनी वादिनी मुकदमा सविता यादव पत्नी देवेंद्र यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कहना है कि उसकी लड़की ममता की शादी 2016 में हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए आरोपियों ने 28 अक्टूबर 20 को ममता की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के आदमपुर दरगाह गांव निवासी देवेंद्र यादव पुत्र राम प्रताप की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की बहन को आरोपी को 21 जनवरी की रात्रि में बहला फुसलाकर भगा ले गया । इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कासिम पोखरी निवासी आकाश पुत्र मुन्ना की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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