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Mau News: हत्या और दुष्कर्म के मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 06 Dec 2023 11:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Dec 2023 11:43 PM IST
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Bail applications of two rejected in murder and rape cases
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया। पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा आशीष पुत्र कमलेश की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 7 नवंबर को उसके भाई सोनू यादव की आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। मामले में आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के बस्तीचक गांव निवासी अवधेश यादव पुत्र सुरेश यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया तथा उसे धमकी दिया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के लामी गांव निवासी पवन चौहान पुत्र रामविलास चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी।
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