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Mau News: हत्या के तीन मामलों में एक महिला सहित तीन की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 10 May 2024 04:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 04:00 AM IST
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Bail applications of three including a woman rejected in three murder cases
संवाद न्यूज एजेंसी
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मऊ। जिला एवं सत्र जज रामेश्वर ने हत्या के तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन के बाद जमानत अर्जी खारिज की।


पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। खुशबू चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि उसका भाई दीपक 4 मार्च की सुबह घर से निकला वापस नहीं लौटा, उसके भाई की प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या कर दी गई। आरोपी बकराबाद निवासी सुभाष चंद चौहान ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। उसरी विश्वनाथपुर निवासी घनश्याम चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 18 फरवरी 24 को उसकी बहू ने फोन पर बताया कि पति लवकुश कहीं चला गया है। बाद में उसके लड़के का शव रेयांव पोखरे में मिला। आरोपी अमिला निवासी पायल चौहान ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के महेगवां दीवान पट्टी निवासी मनोज चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी बढुआगोदाम मे पंचर बनाने की दुकान है। 25 मई 2023 को दो लोग बाइक से आए और उसके भाई चंद्रभान से हवा भरने को कहे। पैसा के विवाद को लेकर उसके भाई की गोली मारकर कर हत्या कर दी। मामले में आरोपी इमिलियाडीह निवासी सोनू गोंड़ उर्फ पहलवान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी को सुनवाई के खारिज कर दी गई। तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे।
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