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Mau News: दुष्कर्म सहित दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 09 Dec 2022 05:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Dec 2022 05:30 AM IST
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Bail application of two rejected in two cases including rape
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने और नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 22 अगस्त को शादी के आशय से बहलाफुसला कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मानपुर सिकटिया गांव निवासी योगेंद्र यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा के नाबालिग लडके के साथ आरोपी ने अप्राकृतिक कुकर्म किया। मामले में आरोपी शिवपुर गाढा गांव निवासी अबू जहवी उर्फ जैवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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