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Mau News: दहेज हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो पुष्पेंद्र सिंह ने दहेज हत्या और नाबालिग लड़की को शादी के लिए बहला-फुसलाकर भगाने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव निवासिनी किरन देवी पत्नी जय बहादुर दुबे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी ने बताया कि उसकी लड़की पूनम देवी की शादी 9 फरवरी 2022 को विवेक उर्फ बिरन दुबे पुत्र जनार्दन दुबे के साथ की थी। दहेज के लिए 14 मई 2022 को उसकी लड़की पूनम देवी की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के कैथवली धर्मपुर कसारयार गांव निवासी विवेक उर्फ बिरन दुबे ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को आरोपी 7 जनवरी 2019 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी खुशामदपुर गांव निवासी अनिल विश्वकर्मा पुत्र श्रीराम विश्वकर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव निवासिनी किरन देवी पत्नी जय बहादुर दुबे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी ने बताया कि उसकी लड़की पूनम देवी की शादी 9 फरवरी 2022 को विवेक उर्फ बिरन दुबे पुत्र जनार्दन दुबे के साथ की थी। दहेज के लिए 14 मई 2022 को उसकी लड़की पूनम देवी की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के कैथवली धर्मपुर कसारयार गांव निवासी विवेक उर्फ बिरन दुबे ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को आरोपी 7 जनवरी 2019 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी खुशामदपुर गांव निवासी अनिल विश्वकर्मा पुत्र श्रीराम विश्वकर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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