फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail application of two rejected in dowry death and forgery case

मऊ: दहेज हत्या और जालसाजी के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 14 Feb 2023 10:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Feb 2023 10:44 PM IST
विज्ञापन
Bail application of two rejected in dowry death and forgery case
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या और जालसाजी कर रुपये हड़पने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला रामपुर थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंजान शहीद गांव निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र स्व. उस्मान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन तमन्ना बानो को दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वाले 29 नवंबर 22 को जान से मार डाले। मामले में आरोपी रामपुर थाना क्षेत्र के फतहपुर मंडाव गांव निवासी हसमतुन निशा पत्नी स्व. शोएब की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार अहिरानी बुजुर्ग गांव निवासी लालधर चौहान पुत्र स्व. लच्छन चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगण ने जमीन बेचने की बात कर जालसाजी करके उससे 34 लाख 50 हजार रुपये हडप लिए। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के चकऊथ गांव निवासी हरेंद्र कुमार पुत्र जयप्रकाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed