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मऊ: दहेज हत्या और जालसाजी के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या और जालसाजी कर रुपये हड़पने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला रामपुर थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंजान शहीद गांव निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र स्व. उस्मान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन तमन्ना बानो को दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वाले 29 नवंबर 22 को जान से मार डाले। मामले में आरोपी रामपुर थाना क्षेत्र के फतहपुर मंडाव गांव निवासी हसमतुन निशा पत्नी स्व. शोएब की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार अहिरानी बुजुर्ग गांव निवासी लालधर चौहान पुत्र स्व. लच्छन चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगण ने जमीन बेचने की बात कर जालसाजी करके उससे 34 लाख 50 हजार रुपये हडप लिए। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के चकऊथ गांव निवासी हरेंद्र कुमार पुत्र जयप्रकाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंजान शहीद गांव निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र स्व. उस्मान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन तमन्ना बानो को दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वाले 29 नवंबर 22 को जान से मार डाले। मामले में आरोपी रामपुर थाना क्षेत्र के फतहपुर मंडाव गांव निवासी हसमतुन निशा पत्नी स्व. शोएब की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार अहिरानी बुजुर्ग गांव निवासी लालधर चौहान पुत्र स्व. लच्छन चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगण ने जमीन बेचने की बात कर जालसाजी करके उससे 34 लाख 50 हजार रुपये हडप लिए। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के चकऊथ गांव निवासी हरेंद्र कुमार पुत्र जयप्रकाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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