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Mau News: हत्या के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 28 Jan 2023 06:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jan 2023 06:30 AM IST
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Bail application of two in murder case rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार रैनी गांव निवासी भूपेंद्र गुप्ता पुत्र शेषनाथ गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि दस अक्टूबर 2022 को आरोपीगण उसके चचेरे भाई सत्येंद्र गुप्ता की चाकू से मारकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी रैनी भूपत नगर निवासी अमरेश यादव उर्फ भट्टू यादव पुत्र रामनगीना यादव और बलिराम यादव उर्फ बलराम पुत्र रमाकांत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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