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तीन मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 17 Dec 2021 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 11:18 PM IST
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bail application of three rejected in three cases
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या और जालसाजी के कुल तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सेमऊर गांव निवासी केवली पत्नी मिलन राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि पुरानी रंजिश को लेकर आठ सितंबर को उसके पति मिलन राम को अभियुक्तगणों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी सेमऊर परदहा गांव निवासी रोहित कुमार भारती की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, कोपागंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर तालनरजा निवासी मोहम्मद अहमद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगणों ने उससे दक्षिणटोला में जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 13 लाख रुपए लिए और जमीन का बैनामा दूसरे को कर दिया। आरोपी डोमनपूरा निवासी लल्लन राय और शांति देवी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। हांसापुर किरकिरिट गांव निवासी जयप्रकाश विश्वकर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि अभिलेखों में छेड़छाड़ कर हल्का लेखपाल ने उसकी जमीन को 26 अक्तूबर को साधना आदि के नाम बैनामा कर दिया। आरोपी विजय विश्वकर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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