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Mau News: दहेज हत्या के मामले में तीन की जमानत अर्जी खारिज
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या के मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला रामपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंजान शहीद निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र स्व. उस्मान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी पुत्री तमन्ना बानो की शादी 22 मई 2021 को हुई थी।
आरोप है कि दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने तमन्ना बानो की हत्या कर 29 नवंबर 2022 को पंखे से लटका दिया। मामले में आरोपी फतेहपुर मंडाव गांव निवासी अंसरी पत्नी तस्लीम, आदिल पुत्र शोएब और बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी जिशान की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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आरोप है कि दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने तमन्ना बानो की हत्या कर 29 नवंबर 2022 को पंखे से लटका दिया। मामले में आरोपी फतेहपुर मंडाव गांव निवासी अंसरी पत्नी तस्लीम, आदिल पुत्र शोएब और बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी जिशान की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।