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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर लाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 29 अक्टूबर 20 को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।-- संवाद
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर लाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 29 अक्टूबर 20 को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कोरौली गांव निवासी अभिनंदन सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।-- संवाद
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर लाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 29 अक्टूबर 20 को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर लाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 29 अक्टूबर 20 को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कोरौली गांव निवासी अभिनंदन सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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