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दहेज हत्या के मामले में एक की जमानत खारिज

Thu, 15 Apr 2021 11:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Apr 2021 11:28 PM IST
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Bail application of dowry accused accused dismissed
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है ।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र की फरीदपुर गांव निवासी वादी मुकदमा सुदामा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी लड़की मुनीता को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। दहेज के लिए ससुरालियों ने 16 फरवरी 21 को मुनीता की हत्या कर दी। मामले में आरोपी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के वैजापुर गांव निवासी चंदन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया।
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