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Mau News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 25 Jul 2023 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jul 2023 11:15 PM IST
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Bail application of accused in rape case rejected
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। साथ ही उसे धमकी दी। मामले में नामजद रानीपुर थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव निवासी अर्जुन उर्फ अविनाश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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