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Mau News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 20 Jul 2024 05:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 05:40 AM IST
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Bail application of accused in murder case rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार मलिन बस्ती भीटी निवासी जमुना राम साहनी पुत्र स्व. सरजू राम की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि मकान के बंटवारे के विवाद को लेकर 21 जुलाई 24 को बड़ी बहू अतवारी पत्नी स्व. संतोष साहनी के सिर पर लोहे के दुरमुस से उसका छोटा लड़का सोनू साहनी प्रहार कर दिया। जिससे अतवारी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में आरोपी मलिन बस्ती भीटी निवासी सोनू साहनी पुत्र जमुना राम साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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