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Mau Crime: नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज, अश्लील वीडियो भी किया था वायरल
Sun, 08 Jan 2023 07:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Jan 2023 07:35 AM IST
सार
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की जो इंटर की छात्रा थी उसके साथ 10 अक्तूबर 2022 को पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वादी की तहरीर के आधार पर पांच नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी करहां बाजार निवासी अरुण कुमार जायसवाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दुष्कर्म मामला।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने तथा उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की जो इंटर की छात्रा थी उसके साथ 10 अक्तूबर 2022 को पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वादी की तहरीर के आधार पर पांच नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी करहां बाजार निवासी अरुण कुमार जायसवाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की जो इंटर की छात्रा थी उसके साथ 10 अक्तूबर 2022 को पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वादी की तहरीर के आधार पर पांच नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी करहां बाजार निवासी अरुण कुमार जायसवाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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