{"_id":"60981afb8ebc3efbf12aa957","slug":"ambulance-fare-fixed-for-corona-patients-mau-news-vns5887308165","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना मरीजों के लिए एंबुलेंस का किराया तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोरोना मरीजों के लिए एंबुलेंस का किराया तय
विज्ञापन
मऊ। कोरोना संक्रमण काल में एंबुलेंस चालक अब कोरोना मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल कर सकेंगे। इस तरह की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया है। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वाले एंबुलेंस चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण काल में एंबुलेंस चालकों की ओर से कोरोना मरीजों से मनमाना किराया वसूलने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन ने एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया है। तय रेट के अनुसार दस किलोमीटर के लिए ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का किराया एक हजार रुपये तय किया गया है। इसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लगेगा। दस किमी का ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1500 रुपये तय है। इससे अधिक दूरी होने पर 150 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लगेगा। वेंटिलेटर सपोर्ट वाली एंबुलेंस का 10 किमी तक का किराया 2500 रुपये तय है। इसके बाद 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया देय होगा। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। जिले के अलावा अन्य जनपदों में यही किराया मान्य होगा। निर्धारित दर से अधिक किराया मांगने की स्थिति में कोविड मरीज तथा उनके परिवारजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 तथा पुलिस कंट्रोल रूम 9454417472 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के लिपिक महेंद्र को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
कोरोना संक्रमण काल में एंबुलेंस चालकों की ओर से कोरोना मरीजों से मनमाना किराया वसूलने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन ने एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया है। तय रेट के अनुसार दस किलोमीटर के लिए ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का किराया एक हजार रुपये तय किया गया है। इसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लगेगा। दस किमी का ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1500 रुपये तय है। इससे अधिक दूरी होने पर 150 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लगेगा। वेंटिलेटर सपोर्ट वाली एंबुलेंस का 10 किमी तक का किराया 2500 रुपये तय है। इसके बाद 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया देय होगा। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। जिले के अलावा अन्य जनपदों में यही किराया मान्य होगा। निर्धारित दर से अधिक किराया मांगने की स्थिति में कोविड मरीज तथा उनके परिवारजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 तथा पुलिस कंट्रोल रूम 9454417472 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के लिपिक महेंद्र को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन