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Mau News: शराब में पानी की मिलावट मिली, दो गिरफ्तार
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मुहम्मदाबाद गोहना/वलीदपुर (मऊ)। मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में बृहस्पतिवार की रात 7:15 बजे कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ की जांच की गई। इस दौरान 27 अद्धा और 4 पौवा आईकॉनिक ब्रांड की शराब में पानी की मिलावट पाई गई।
विभागीय टीम ने अल्कोहल मीटर से शराब की तीव्रता का परीक्षण किया। इसमें मानक से कम तीव्रता पाई गई। इस मामले में विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल, देवशरण प्रसाद को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से शराब बनाने, बिक्री-तस्करी के सिलसिले में 24 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ की चेकिंग की गई थी। इस दौरान शराब में पानी मिलने की बात सामने आई।
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दुकान मालिक मुन्ना यादव, ग्राम पोस्ट चक भोपत पुर उर्फ सुतरही थाना मोहम्मदाबाद गोहना का निवासी है। दुकान में अधिकृत विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल, देवशरण प्रसाद मौजूद थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर मिलावटी शराब तथा अन्य वैध शराब के साथ मुहम्मदाबाद गोहना लाया गया। प्रदीप कुमार जायसवाल और देवशरण प्रसाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 72 तथा बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
दुकान से गिरफ्तार दोनों विक्रेताओं तथा अपमिश्रित माल का एक सैंपल छोड़कर दुकान के अंदर उपलब्ध समस्त अन्य वैध माल को बोरियों में सील करते हुए थाने में जमा करा दिया गया। इसके अलावा कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ के लाइसेंस के निलंबन/ निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। संवाद
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विभागीय टीम ने अल्कोहल मीटर से शराब की तीव्रता का परीक्षण किया। इसमें मानक से कम तीव्रता पाई गई। इस मामले में विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल, देवशरण प्रसाद को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से शराब बनाने, बिक्री-तस्करी के सिलसिले में 24 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ की चेकिंग की गई थी। इस दौरान शराब में पानी मिलने की बात सामने आई।
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दुकान मालिक मुन्ना यादव, ग्राम पोस्ट चक भोपत पुर उर्फ सुतरही थाना मोहम्मदाबाद गोहना का निवासी है। दुकान में अधिकृत विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल, देवशरण प्रसाद मौजूद थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर मिलावटी शराब तथा अन्य वैध शराब के साथ मुहम्मदाबाद गोहना लाया गया। प्रदीप कुमार जायसवाल और देवशरण प्रसाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 72 तथा बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
दुकान से गिरफ्तार दोनों विक्रेताओं तथा अपमिश्रित माल का एक सैंपल छोड़कर दुकान के अंदर उपलब्ध समस्त अन्य वैध माल को बोरियों में सील करते हुए थाने में जमा करा दिया गया। इसके अलावा कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ के लाइसेंस के निलंबन/ निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। संवाद