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Mau News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

Wed, 17 Sep 2025 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 01:33 AM IST
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Action under Gangster Act against the accused of gang rape and his accomplice
मऊ। डीएम और एसपी के आदेश पर दक्षिण टोला थाना पुलिस ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी इम्तेयाज और उसके साथी सोनू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दोनों ने एक जून को 14 वर्षीय किशोरी को उसके घर से अगवा कर लिया। उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुरा चंडीसागर नई बस्ती निवासी इम्तेयाज और थाना कोतवाली के शाही कटरा निवासी सोनू पर कार्रवाई की गई। पांच जून को चंडीसागर नई बस्ती निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दोनों ने एक जून की रात ईंट की दीवार हटाकर घर में घुसे। नशीला पदार्थ सुंघाकर 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिए। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस तलाश कर रही थी। कुछ दिन बाद किशोरी को पुलिस ने बरामद किया। बयान के आधार पर दोनों के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई थी।
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एक अगस्त को इम्तेयाज और 11 अगस्त को सोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा था। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यह दोनों गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्य करते हैं। इन पर पहले से ही कई मामले दर्ज है। डीएम और एसपी ने आठ सितंबर को दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया।
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