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Action on Mafia: मुख्तार अंसारी के एक और करीबी को बड़ी चोट, 12. 96 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
Mon, 22 Aug 2022 06:13 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Mon, 22 Aug 2022 06:13 PM IST
सार
माफिया मुख्तार के करीबी हाजी मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जिलाधिकारी अरुण कुमार ने दिया है।
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- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ शासन-प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मऊ जिले में माफिया मुख्तार के करीबी हाजी मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जिलाधिकारी अरुण कुमार ने दिया है। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद अर्बन और तहसील सदर में अवैध ढंग से निर्मित फातिमा कांप्लेक्स को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
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जमीन और कांप्लेक्स का बाजार मूल्य करीब 12 करोड़ 96 लाख है। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के आदेडीह बिचला निवासी हाजी मुख्तार पुत्र स्व. हनीफ ने ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है। उसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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डीएम अरुण कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
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