{"_id":"64306f08b529ca197909bcf4","slug":"accuseds-bail-application-rejected-mau-news-c-20-1-142969-2023-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया।
मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार ताजोपुर गांव निवासी ईश्वर शरण सिंह पुत्र स्व. बृजभूषण सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी के अनुसार 27 फरवरी को वह पुरानी घरोही पर निर्माण करा रहा था, उसी दौरान आरोपीगण हमला कर दिए जिसमें उसे तथा अशोक, दिव्य प्रकाश, आदर्श प्रताप और सुमन सिंह को गंभीर चोटें आई। आदर्श प्रताप की अंगुली कटकर अलग हो गई। मामले में आरोपी ताजोपुर गांव निवासी हरिनारायण सिंह पुत्र हरिओम सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार ताजोपुर गांव निवासी ईश्वर शरण सिंह पुत्र स्व. बृजभूषण सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी के अनुसार 27 फरवरी को वह पुरानी घरोही पर निर्माण करा रहा था, उसी दौरान आरोपीगण हमला कर दिए जिसमें उसे तथा अशोक, दिव्य प्रकाश, आदर्श प्रताप और सुमन सिंह को गंभीर चोटें आई। आदर्श प्रताप की अंगुली कटकर अलग हो गई। मामले में आरोपी ताजोपुर गांव निवासी हरिनारायण सिंह पुत्र हरिओम सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन