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गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Mon, 16 Aug 2021 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Aug 2021 10:23 PM IST
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Accused's bail rejected in culpable homicide case
मऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पत्नी व सास की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार गोरखपुर जनपद के चिलुआपार थाना क्षेत्र के मानीपुर गांव निवासी सोना देवी पत्नी पलटू सोनकर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके लड़के विजय सोनकर की शादी कोपागंज थाना क्षेत्र के फुलेलपुरा मोहल्ला निवासी ममता सोनकर पुत्री महेंद्र सोनकर के साथ पांच वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि विजय सोनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी ममता को लेने के लिए गया था। उसी दौरान विजय सोनकर की पत्नी ममता सोनकर व उसकी सास रमदेईया ने विजय सोनकर को जहर देकर मार डाला। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के फुलेलपुरा मोहल्ला निवासी रमदेईया पत्नी महेंद्र सोनकर व ममता सोनकर पुत्री महेंद्र सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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