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Mau News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास की नहीं हुई पेशी

Thu, 11 Apr 2024 02:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2024 02:24 AM IST
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Abbas not present in case of violation of code of conduc
मऊ। बीते विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अपने पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गाजीपुर ले जाया गया, जिसके चलते उनकी पेशी नहीं हो सकी। सीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले मे 24 अप्रैल की तिथि तय की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर अपराध संख्या 95/22 धारा 188,171एफ भादवि मे एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां और 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। मामले में हाइकोर्ट ने आरोपियों पर किसी प्रकार की उत्पीड़ानात्मक कार्रवाई पर रोक लगाया है। मामले की अगली तारीख 24 अप्रैल को होगी।
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