फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Abbas Ansari appeared in court with his brother Umar in mau

Mau News: सजा के विरुद्ध अब्बास अंसारी की अपील पर सुनवाई, बहस जारी; 26 जून को अगली तारीख

Tue, 24 Jun 2025 12:56 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 24 Jun 2025 12:56 PM IST
सार

Mau News: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की विधायकी उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 1 जून को समाप्त की गई थी। इसे लेकर अब्बास अंसारी के वकील द्वारा विधायकीय बचाने के लिए दायर अपील को एमपी-एमएलए कोर्ट से सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 

विज्ञापन
Abbas Ansari appeared in court with his brother Umar in mau
कोर्ट में पेशी के लिए जाते अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स के न्यायालय में मंगलवार को अब्बास अंसारी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण के मामले में गत 31 मई को सीजेएम द्धारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध दाखिल अपील पर सुनवाई हुई।

विज्ञापन


इस दौरान अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह व अन्य ने बहस किया, बहस पूरी नहीं हो सकी विशेष न्यायाधीश ने मामले में बहस के लिए 26 जून की तिथि नियत किया। मामला शहर मामला शहर कोतवाली  क्षेत्र का है।
विज्ञापन

 
मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि  मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा था।  सीजेएम ने दोनों पक्षो के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को दोषी पाया।

दोषी पाए जाने के बाद अब्बास अंसारी को दो वर्ष की सजा के साथ ही कुल 11 हजार रुपए अर्थदंड लगाया था। वही मंसूर अंसारी को 6 माह की सजा सुनाया था। सीजेएम द्धारा दी गई सजा के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए के न्यायालय में अपील दाखिल की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed