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थानाध्यक्ष हलधरपुर कोर्ट में तलब, जेएम ने मांगा स्पष्टीकरण
Updated Fri, 15 Jun 2018 01:27 AM IST
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न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कोर्ट में समय से आख्या न भेजे जाने और प्राचीन वादों में कोर्ट से जारी सम्मन और वारंट का तामिला समय से न कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष हलधरपुर को 19 जून को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नोटिस में उल्लेख किया है कि सन 2000 से पूर्व के प्राचीन वादो में और धारा 156 तीन सीआरपीसी, वाहन रिलीज के प्रार्थना पत्रों में थाने से आख्या मांगे जाने, पुराने वादो में सम्मन व वारंट निर्गत किए जाने पर न्यायालय के आदेश का अनुपालन समय से नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। कहा है कि उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान के अनुसार पुराने वादो का त्वरित निस्तारण किया जाना है। समय से तामिला न होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया बावजूद इसके लापरवाही जारी रही। ऐसे में 19 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर थानाध्यक्ष स्पष्टीकरण दे कि क्यो न उनके विरुद्व पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाए।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नोटिस में उल्लेख किया है कि सन 2000 से पूर्व के प्राचीन वादो में और धारा 156 तीन सीआरपीसी, वाहन रिलीज के प्रार्थना पत्रों में थाने से आख्या मांगे जाने, पुराने वादो में सम्मन व वारंट निर्गत किए जाने पर न्यायालय के आदेश का अनुपालन समय से नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। कहा है कि उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान के अनुसार पुराने वादो का त्वरित निस्तारण किया जाना है। समय से तामिला न होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया बावजूद इसके लापरवाही जारी रही। ऐसे में 19 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर थानाध्यक्ष स्पष्टीकरण दे कि क्यो न उनके विरुद्व पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाए।
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