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नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Mon, 20 Nov 2017 11:42 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुुुुमार ने नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा ने अपनी दस वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने के बावत अपने पति सुुरेंद्र राम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया। मामले में आरोपी सुरेंद्र राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा ने अपनी दस वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने के बावत अपने पति सुुरेंद्र राम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया। मामले में आरोपी सुरेंद्र राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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