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उर्वरक की अधिक कीमत ली तो मुकदमा

Sun, 30 Dec 2018 12:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Dec 2018 12:38 AM IST
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उर्वरक की अधिक कीमत ली तो मुकदमा
जनपद में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने विभिन्न कंपनियों के उर्वरकों की मूल्य सूची जारी किया है। विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि बोरों पर अंकित मूल्यों पर ही उर्वरकों की खरीद करें।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि विभिन्न निर्माता कम्पनियों द्वारा फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के खुदरा विक्रय मूल्य बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि इफ्को, एनएफएल और आईपीएल की डाई 1450 रुपये प्रति बोरी, पीपीएल की डाई 1485 रुपये, सरदार की डाई 1400 रुपये, सरदार कंपनी की एनपीके (काम्पलेक्स) 1065 रुपये, नवरत्ना की एनपीके 1105 रुपये एवं पोटाश का खुदरा मूल्य 950 रुपये तथा 45 किलो वाली यूरिया की कीमत 299 रुपये प्रति बोरी निर्धारित है। जिलास कृषि अधिकारी ने किसानों का आह्वान किया कि अपनी जोतबही कृषि अभिलेखों में दर्ज कृषि भूमि के अनुरूप तथा आधार कार्ड पर निर्धारित खुदरा विक्रय मूल्य (बोरे पर छपे मूल्य) पर ही उर्वरकों की खरीद करें। कहा है कि लाइसेंसी विक्रेता से पीओएस मशीन से निकली कैश रसीद जरूर लें । कहा है कि यदि विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिकभ मूल्य लिया जा रहा हो तो उसकी लिखित शिकायत उन्हें करें। शिकायत मिलने पर उसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा जाएगी। उन्होंने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया हैै कि उन्हें उपलब्ध करायी गयी पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की बिक्री करें और किसानों को कैश रसीद अवश्य दें। उन्होंने यह सूचना भी अंकित करने का निर्देश दिया है कि बिना आधार कार्ड के उर्वरकों का बिक्रय नही किया जायेगा। ऐसा न पाए जाने पर सम्बन्धित व्यवसायी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।
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