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गैगरेप के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Mon, 18 Dec 2017 11:33 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने गैंगरेप के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया।
मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। 14 वर्षीय लड़की को शादी के बहाने बहला फुसलाकर भगा ले गया और और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। मामले में आरोपी बने हरनासाथ गांव निवासी राजकिशोर चौहान पुत्र राजेश और सोनू में से राजकिशोर की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। 14 वर्षीय लड़की को शादी के बहाने बहला फुसलाकर भगा ले गया और और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। मामले में आरोपी बने हरनासाथ गांव निवासी राजकिशोर चौहान पुत्र राजेश और सोनू में से राजकिशोर की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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